दिल्ली: कोरोना वायरस के चलते देशभर में लॉक डाउन लागू है। इस बीच कुछ शर्तों के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को देशभर में दुकानें खोले जाने के दिशा निर्देश जारी किए। इस बीच दुकान खोलने के मुद्दे पर लोगों में भ्रम की स्थिति है। कई जगहों पर उन दुकानों के भी खोल जाने की सूचना है, जिन्हें अनुमति नहीं मिली है। यह भी भ्रम पैदा हो गया था कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अब कुछ भी खरीदा जा सकता है। इसके बाद भ्रम दूर करने के लिए गृह मंत्रालय ने फिर स्पष्टीकरण जारी किया है। गृह मंत्रालय के संशोधित आदेश में कहा गया है कि, मार्केट में स्थित दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत नहीं है। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि यह स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी। साथ ही शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
नए आदेश में इस बात पर जोर दिया गया है कि, किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के कंटेनमेंट क्षेत्र की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वे ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में हो।
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