लोगडाउन का दूसरे चरण। शराब गुटखा तमाकू पर पूर्ण रहेगी पाबंदी। शैक्षणिक संस्थाएं मॉल जिम स्विमिंग पूल बंद रहेंगे सामाजिक राजनीतिक धार्मिक समारोह पर रोक रहेगी सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य- एक जगह 5 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो पाएंगे शादी में होंगे 20 लोग अंतिम संस्कार डीएम की निगरानी में होंगे सभी जगह सामाजिक दूरी का पालन होगा लिफ्ट में एक बार में 2 से अधिक लोग नहीं जा पाएंगे
दिल्ली सरकार ने लोक डाउन के दूसरे चरण में सभी जगह के सार्वजनिक यातायात सार्वजनिक स्थानों को खोलने पर रोक लगा रखी है सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अब दंडनीय अपराध होगा शराब गुटके तंबाकू पर पूर्ण पाबंदी रहेगी पूरे देश में मास्क लगाना अनिवार्य होगा हॉटस्पॉट और कंटेंटमेंट क्षेत्र में सख्ती के साथ गांव में 20 अप्रैल के बाद औद्योगिक व कृषि गतिविधियां शुरू हो सकेगी गृह मंत्रालय ने बुधवार को नए दिशानिर्देशों में अंतर राज्य और अंतर जिला आवाजाही पर रोक जारी रखी है ट्रेनें मेट्रो बसे वह हवाई जहाज यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा सभी शिक्षण संस्थाएं कोचिंग सिनेमाघर मॉल जिम खेल परिसर स्विमिंग पूल बार भी बंद रहेंगे सभी सामाजिक राजनीतिक धार्मिक समारोह व खेलों पर रोक रहेगी धार्मिक प्रार्थना स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे हर हाल में लागू कराएं केंद्र सरकार