रूद्रपुर
जनपद मे स्टोन क्रेशर व खनन पट्टो को चलाने हेतु आज जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरिन्दरजीत सिंह द्वारा स्टोन के्रशर स्वामियो व खनन पट्टेधारको से कार्य करने हेतु विचार-विमर्श किया। जिलाधिकारी ने कहा भारत सरकार व राज्य सरकार की गाईडलाईन के अनुसार ही स्टोन के्रशर को खोलने व खनन पट्टो की अनुमति जारी की जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा राज्य के बाहर के सभी श्रमिक प्रतिबन्धित रहेंगे जो भी वर्तमान मे कार्य किये जायेंगे जनपद के श्रमिको से कराये जाए ताकि इस अवधि मे यहां के श्रमिको को भी रोजगार मिल सके। उन्होने कहा इस कार्य मे जो भी वाहन प्रयोग लाये जायेंगे, उसमे ड्राईवर व क्लीनर के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति नही बैठेगा। उन्होने कहा ड्राईवर व क्लीनर का मेडिकल चेकअप कराने के साथ वाहन, ड्राईवर व क्लीनर को सैनेटाईजर देना व मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरिन्दरजीत सिंह ने कहा भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन के अनुसार ही सारे कार्य कराये जायेंगे। उन्होने कहा लेबर हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारियो से सम्पर्क कर रिलीफ सेंटर व कोरंटाईन सेंटर से लेबर उपलब्ध कराई जा सकती है अगर राज्य के बाहर से लेबर बिना अनुमति के लाई जाती है तो सम्बन्धित कांट्रेक्टर/पट्टाधारक के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी इसके साथ ही ओवर लोडिंग व बिना रायल्टी के काम करने पर भी सख्त कार्यवाही की जायेगी।
बैठक मे अपर जिलाधिकारी उत्तम सिंह चैहान, उप निदेशक/भूवैज्ञानिक डा0 अमित गौरव सहित स्टोन क्रेशर स्वामी व खनन पट्टाधारक उपस्थित थे
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