*लॉकडाउन का उल्लघंन करने पर पौड़ी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*
भारत सरकार व उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए आगामी 03 मई तक राज्य को लॉक डाउन किया गया है, जिसके अन्तर्गत आवश्यक सेवाओं (दवाईयां, खाद्य प्रदार्थ, डीजल पैट्रोल, दूध, सब्जी, फल आदि) को छोड़कर सभी सेवाओं को बन्द करने के सम्बन्ध में पारित आदेशों के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल श्री दलीप सिंह कुँवर,अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार श्री प्रदीप कुमार राय द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को उक्त आदेशों का कढ़ाई से अनुपालन करते हुए लॉकडाउन को सफल बनाने हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 16.04.2020 को कोतवाली पौड़ी पुलिस द्वारा लॉकडाउन का उल्लघंन करने पर मो0 सा0/स्कूटी में 02 सवारी पाये जाने पर यातायात के नियमों का उल्लघंन करने पर 15 वाहनों पर एमवी एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही एवं लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर मॉस्क ना पहनने पर 6 -7 महिलाओं को मॉस्क पहनने की हिदायत दी गयी, इसी प्रकार एक चाय/ खाने की दुकान खुली होने पर सम्बन्धित दुकानदार के विरुद्ध मु0अ0सं0- 31/20, धारा 188 IPC एवं धारा 51 (B) राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही की गयी। जनपद के कोतवाली पौड़ी में अब तक लॉकडाउन का उल्लघंन करने पर कुल 10 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं। इसी क्रम में थाना श्रीनगर द्वारा मो0 सा0/स्कूटी में 02 सवारी पाये जाने पर 02 वाहनों चालकों का रुपये 1000/- का चालान किया गया। सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के आवागमन करने पर 02 व्यक्तियों के विरुद्घ 81 पुलिस एक्ट में चालान किया गया।