रिपोर्ट : पंकज तलवार
आज हाईकोर्ट उत्तराखंड ने दिया बड़ा फैसला 15 जून के बाद नहीं उतरेंगे नदी में पोकलैंड मशीनें
30 जून को कर्मभूमि टीवी के पत्रकार कोटद्वार की नदियों में कर रहे थे लाइव कवरेज तभी उन पर खनन माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया जान लेवे हमले में घायल कर्मभूमि टीवी के संपादक राजीव गौड़ ने हमलावरों के खिलाफ तहरीर लिखाई लेकिन खनन माफियाओं और थाना अध्यक्ष कोटद्वार के मिलीभगत से खनन माफियाओं ने भी संपादक राजीव गौड़ के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया राजीव गौड़ ने 30 तारीख को रात को ही पुलिस को तहरीर दे दी थी और हमलावरों के खिलाफ मुकदमा कायम करवाया था लेकिन थानाध्यक्ष कोटद्वार की मिलीभगत और खनन माफियाओं के गठजोड़ ने दूसरे दिन सुबह संपादक राजीव गौड़ सामाजिक कार्यकर्ता मुजीब नैथानी पर उल्टा गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जिन लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार पर मुकदमा दर्ज करवाया वह रात भर थाने में मौजूद थे ना ही उनके शरीर पर चोट के निशान थे नहीं कोई हमले की बात लेकिन सुबह होते ही हमले की रिपोर्ट लिखाना झूठा मेडिकल लगाकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्न डाल देता है
दूसरी तरफ हल्द्वानी निवासी एक व्यक्ति द्वारा हाई कोर्ट उत्तराखंड में पीआईएल दाखिल की गई जिसमें नदियों में मशीनों से हो रहे लगातार खनन पर विरोध जताया गया हाई कोर्ट उत्तराखंड ने उस का संज्ञान लिया और सरकार को निर्देश दिए कि 15 जून तक वह शपथ पत्र दाखिल करें और बताएं कि 15 जून के बाद नदियों में कोई भी अर्थ मूविंग मशीन या पोकलैंड नहीं चलेगी इस फैसले से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है आखिरकार कर्मभूमि टीवी के पत्रकार का बहावा खून खनन माफियाओं के लिए घातक साबित हो ही गया
