हाईकोर्ट ने प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं व चारधाम यात्रा को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पर्यटन सचिव दिलीप जवालकर पेश हुए। उनके द्वारा चारधाम यात्रा के सम्बन्ध में पेश किए गए शपथपत्र से कोर्ट संतुष्ट नही हुई। कोर्ट ने 21 जून तक चारधाम की नई एसओपी जारी कर समस्त रिकॉर्ड के साथ नया शपथपत्र पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई 23 जून की तिथि नियत की है। 23 जून को मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव व एडिशनल पर्यटन सचिव से वीडियो कोंनफ्रेसनिंग के माध्यम से पेश होने को कहा है।
सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान खण्डपीठ ने पर्यटन सचिव को फटकार लगाते हुए कहा कि चारधाम यात्रा में कुंभ मेले की तरह नही होनी चाहिए। पक्ष रखा गया कि सरकार lockdown में 22 जून तक चारधाम यात्रा शुरू नहीं कर रही है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 2020 में चार धाम में 3 लाख 10 हजार 568 श्रद्धालु दर्शन में गए थे। लेकिन इस वर्ष कोविड की दूसरी लहर काफी भयावह है। ऐसे में सरकार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखने की जरूरत है।
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