Sunday, April 2, 2023
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मध्य प्रदेश : लॉकडाउन पार्ट 4

मध्य प्रदेश: लॉकडाउन फेज-4
राज्य में भोपाल-इंदौर समेत सात जिले रेड जोन में, बाकी सभी ग्रीन जोन, कोई ऑरेंज जोन नहीं
भोपाल. लॉकडाउन फेज-4 में मध्य प्रदेश में सिर्फ रेड और ग्रीन जोन होंगे। राज्य में अब ऑरेंज जोन नहीं होंगे। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, बुराहानपुर, खंडवा और देवास रेड जोन में बाकी सभी जिले ग्रीन जोन में होंगे। रेड जोन के कंटेनमेंट एरिया में किसी तरह की गतिवधियां शुरू नहीं होंगी। ग्रीन जोन में सभी तरह की गतिविधियां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुरू हो सकेंगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। उन्होंने बताया कि शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कहीं भी आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा।
कंटेंनमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा, “लॉकडाउन-4 के दौरान सभी कन्टेनमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे। केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इस जोन के भीतर और बाहर लोगों का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी। कंटेनमेंट एरिया में उद्योग संचालित नहीं होंगे परंतु इनके बाहर सभी स्थानों पर उद्योग संचालित किये जा सकेंगे।”

सभी जोन में प्रतिबंधित गतिविधियां

सभी जोन में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, होस्पिटलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम प्रतिबंधित रहेंगे। इन जोन्‍स में सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं हो सकेंगे।

सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल पर धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों का आना-जाना केवल अत्यावश्यक गतिविधियों के लिए मान्य होगा। बाकी के लिए प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक परिवहन की बसें अभी एक सप्ताह तक प्रतिबंधित रहेंगी तथा इसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।

रेड जोन में ये गतिविधियां

रेड जोन के अंतर्गत मोहल्ले की दुकानें, रहवासी परिसर की दुकानें तथा बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। ऑनलाइन शिक्षा चालू रहेगी।
मेडिकल, पुलिस आवास, क्वारैंटाइन सेंटर, फंसे हुए लोगों के भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले होटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में संचालित कैंटीन चालू रहेंगे।
होम डिलेवरी करने वाले रेस्टोरेंट के किचन, स्पोर्ट्स काॅम्पलेक्स, स्टेडियम (बिना दर्शकों के), सभी प्रकार का माल परिवहन, कार्गो मूवमेंट तथा उनके खाली वाहनों का मूवमेंट जारी रहेंगे।
स्वास्थ्यकर्मियों एवं सफाईकमियों का आवागमन, उद्योगों के लिए श्रमिकों को लाने ले जाने की बसें तथा शासकीय एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगे।
ग्रीन जोन में ये गतिविधियां

ग्रीन जोन सभी क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी।
सभी दुकानें एवं बाजार खुले रहेंगे, सब्जी मंडियां खुलेंगी।
निजी व शासकीय कार्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे तथा निजी वाहनों से आवागमन किया जा सकेगा।
यदि किसी ग्रीन जोन जिले में पॉजिटिव प्रकरण बढ़ते है तो वह रेड जोन में परिवर्तित किया जा सकेगा।
सभी जोनों के लिए अनिवार्य सावधानियां

प्रत्येक जोन मे कोरोना संक्रमण से बचने के लिए 65 साल से अधिक उम्र के लोग, मल्टीपल डिसआर्डर वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहना होगा।
सभी लोगों को सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इन स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
विवाह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग जा सकेंगे।
सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, पान, तम्बाकू, गुटखा खाना प्रतिबंधित होगा।
दुकानों पर ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी रखना अनिवार्य होगी तथा एक समय में दुकान पर 5 से अधिक लोग नहीं रह सकेंगे।
सभी कार्य स्थलों के प्रवेश द्वारा एवं प्रस्थान द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्डवाश और सैनेटाईजर की व्यवस्था, पूरे कार्य स्थल पर नियमित सैनिटाइजेशन के साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी।
प्रवासी मजदूरों को बसों-ट्रेनों से घर पहुंचाया जा रहा- चौहान

मुख्यमंत्री ने कहा- प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए 91 से अधिक ट्रेन तथा हजारों बस अभी तक लगाई गई हैं। सरकार उनके भोजन-राशन-काम के साथ-साथ मजदूरों को राशन कार्ड और जॉब कार्ड दिलवाने के लिए भी काम कर रही है। शासन ने निर्णय लिया है कि इन्हें संबल योजना की भी पात्रता होगी। संबल योजना गरीब की हर आवश्यकता की पूर्ति करती है।
चौहान ने कहा- हम राज्य में फंसे दूसरे प्रदेशों के मजदूरों का भी ध्यान रख रहे हैं। हर मजदूर को करीब 1 हजार बसों से राज्य की सीमा तक पहुंचाया जा रहा है। इस कार्य में लगभग 1 हजार बसें रोज लगी हैं। उन्हें भोजन, चाय, नाश्ता आदि सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। शासन-प्रशासन के साथ ही हमारी जनता भी इनसे अतिथि जैसा व्यवहार कर रही है।
औरंगाबाद में हुई दुर्घटना में प्रत्येक दिवंगत मजदूर के परिवार को 5-5 लाख रु. की सहायता दी गई है। बड़वानी दुर्घटना में मृतक मजदूर के परिवार को 14 लाख रुपए की सहायता दी गई। प्रदेश के बाहर के मजदूर जो मध्यप्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, उनके लिए प्रति मजदूर मृत्यु पर एक-एक लाख रुपए तथा घायल होने पर 25-25 हजार रूपए की सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा- प्रदेश में गेहूं उपार्जन के अंतर्गत अभी तक 90 लाख मीट्रिक टन से अधिक समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। किसानों को 10 हजार करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है। किसान भाई बिल्कुल चिंता न करें, हम उनका एक-एक दाना खरीदेंगे। किसान भाई एसएमएस मिलने पर ही अपनी उपज बेचने उपार्जन केन्द्र पर आएं तथा एक-दूसरे से दो गज की दूरी रखें।
मुख्यमंत्री ने कहा‍ कि सरकार विद्यार्थियों का भी पूरा-पूरा ध्यान रख रही है। उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। कोरोना संकट को देखते हुए 10वीं के विद्यार्थियों के बचे हुए पेपर नहीं होंगे, 12वीं के पेपर 08 से 16 जून के बीच होंगे। चूंकि इस समय विद्यालय बंद है अत: निजी स्कूल विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस के अलावा और कोई शुल्क नहीं ले सकेंगे।

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