Sunday, April 2, 2023
Homeउत्तराखंडमुख्य सचिव ओम प्रकाश ने नई एसओपी जारी

मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने नई एसओपी जारी

उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने नई एसओपी जारी की। एसओपी के अनुसार, अब अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। साथ हीं स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना भी अनिवार्य है।वहीं, सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का समय भी दो घंटे बढ़ा दिया है। अब नाइट कर्फ्यू नौ बजे की जगह शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। साथ ही दिन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें दोपहर दो बजे तक बंद हो जाएंगी।

यात्री वाहनों में 50 प्रतिशत सवारियों का नियम लागू
लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण के बीच आरटीओ ने सार्वजनिक वाहनों में अधिकतम 50 प्रतिशत यात्रियों का नियम लागू कर दिया है। इसके तहत किसी भी तरह के यात्री वाहन अधिकतम 50 प्रतिशत सवारियों की क्षमता के साथ ही चलेंगे। हर यात्रा के शुरू होने से पहले और खत्म होने पर पूरे वाहन को भीतर से सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। छूने वाली जगहों को विशेषकर सैनिटाइज करना होगा। वाहन चालक, परिचालक फेस शील्ड, मास्क आदि अनिवार्य तौर पर पहनेंगे। हर वाहन के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य होगी। वाहन चालक, परिचालक और यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। बिना मास्क किसी भी यात्री को वाहन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वाहन में यात्रा के समय पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।यह दिए गए हैं दिशा-निर्देश

1. शिक्षण संस्थान बंद : प्रदेश में प्राइमरी से लेकर महाविद्यालय तक के सभी सरकारी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। प्रदेश सरकार ने कहा है कि अग्रिम आदेशों तक इन सभी को बंद रखा जाएगा। इनमें आईटीआई सहित कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं। पढ़ाई ऑनलाइन होगी।

2. शहरों में सख्ती : राज्य भर में शहरी क्षेत्रों में दोपहर दो बजे के बाद सभी संस्थान बंद रहेंगे। जरूरी और आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यापारिक प्रतिष्ठान ही खुले रहेंगे।3. रात्रि कर्फ्यू : प्रदेश के सभी जिलों में अब रात्रि कर्फ्यू शाम सात बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक (10 घंटे) रहेगा। रविवार को पूरे प्रदेश में पूर्ण रूप से कर्फ्यू रहेगा। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में ये शनिवार को भी लागू रहेगा।

4. बाहर से आने पर : बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मुताबिक अब प्रदेेश में बाहर से आने वालों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा।

5 . अन्य राज्यों में रह रहे उत्तराखंड के निवासियों को भी उत्तराखंड में आने के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा और स्वयं को होम क्वारंटीन रखना होगा।6. छुट्टियों पर रोक : एसओपी में साफ कर दिया गया है कि जिले में पुलिस विभाग को छोड़कर तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों की छुट्टियां अब जिलाधिकारी स्वीकृत करेंगे। निदेशालयों के स्तर पर आदेश जारी नहीं होंगे।

7. कुंभ की अवधि और क्षेत्र में बदलाव नहीं : एसओपी में फिर स्पष्ट किया गया है कि कुुंभ के क्षेत्र और समय में कोई बदलाव नहीं है।

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments